नई दिल्ली: सत्य निकेतन में हॉस्टल की इमारत ढहने से हुई सात लोगों की मौत के मामले में पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अदालत में आवेदन दाखिल कर इस मामले में खुद को पक्षकार बनाए जाने की मांग की है।
गुरुवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (MCD) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने किरण बेदी के आवेदन का विरोध किया। उन्होंने आवेदन पर आपत्ति दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा।
कोर्ट ने आवेदन पर जताई टिप्पणी
सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र की ओर से पेश वकील से पूछा कि आवेदन पर किस तरह की आपत्ति दाखिल की जाएगी। पीठ ने कहा कि किरण बेदी एक जिम्मेदार नागरिक हैं और उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है। अदालत ने यह भी कहा कि मामला व्यापक जनहित से जुड़ा हुआ है।
हाईकोर्ट ने फिलहाल केंद्र और संबंधित पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है। इसके बाद अदालत यह तय करेगी कि किरण बेदी को इस मामले में औपचारिक रूप से पक्षकार बनाया जाए या नहीं।
सात लोगों की हुई थी मौत
सत्य निकेतन में हॉस्टल की इमारत गिरने की घटना में सात लोगों की जान चली गई थी। हादसे के बाद इमारत की सुरक्षा, निर्माण मानकों और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठे थे।
अब इस मामले में किरण बेदी के पक्षकार बनने की मांग से सुनवाई का दायरा और व्यापक हो सकता है। अदालत के अगले आदेश पर इस मामले की आगे की दिशा स्पष्ट होगी।



