Ad
vv
LIVE
Thu, 20 Aug 2026
--°
Loading...
India

महुआ मोइत्रा केस: हाईकोर्ट ने लोकपाल को दिया अंतिम समय

नयी दिल्ली, 23 जनवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को लोकपाल को कथित ‘नकद के बदले सवाल’ मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो…

Jan 23, 2026
2 min read
महुआ मोइत्रा केस: हाईकोर्ट ने लोकपाल को दिया अंतिम समय

Photo: The Media Times / Representative Image

T
The Media Times.Live
The Media Times

नयी दिल्ली, 23 जनवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को लोकपाल को कथित ‘नकद के बदले सवाल’ मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को आरोप पत्र दाखिल करने की मंजूरी देने के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अंतिम अवसर है और इसके बाद समय बढ़ाने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने लोकपाल से अपेक्षा जताई कि वह तय समयसीमा के भीतर इस संवेदनशील मामले पर अपना फैसला सुनाए। अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता और सार्वजनिक महत्व को देखते हुए इसमें अनावश्यक देरी उचित नहीं है।

यह मामला संसद में ‘नकद के बदले सवाल’ पूछने के कथित आरोपों से जुड़ा है, जिसमें महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के बदले लाभ प्राप्त किया। इन आरोपों के सामने आने के बाद लोकपाल के समक्ष शिकायत दायर की गई थी, जिसके आधार पर सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू की। इसके बाद सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति के लिए लोकपाल से मंजूरी मांगी थी।

हालांकि, लोकपाल द्वारा इस मुद्दे पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया, जिस पर याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि जांच एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाओं को समयबद्ध तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, ताकि न्याय प्रक्रिया पर जनता का भरोसा बना रहे।

महुआ मोइत्रा की ओर से पहले ही इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया जा चुका है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से यह पूरा मामला खड़ा किया गया है। वहीं, दूसरी ओर जांच एजेंसी का कहना है कि मामले में उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई आवश्यक है।

उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद अब सभी की निगाहें लोकपाल के फैसले पर टिकी हैं। तय समयसीमा के भीतर लिया गया निर्णय यह स्पष्ट करेगा कि सीबीआई महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर पाएगी या नहीं। यह फैसला न केवल इस मामले के भविष्य को तय करेगा, बल्कि राजनीतिक हलकों में भी इसके व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।

RECOMMENDED FOR YOU

राहुल गांधी इव्हेंटची मिमिक्री केल्यानंतर कॉमेडियनने तीन शो रद्द केले, त्याला धमक्या मिळाल्याचा दावा
भारतSep 22, 2026

राहुल गांधी इव्हेंटची मिमिक्री केल्यानंतर कॉमेडियनने तीन शो रद्द केले, त्याला धमक्या मिळाल्याचा दावा

कॉमेडियन पुलकित मणी यांनी सांगितले की, इंदूरमधील राहुल गांधींच्या 'स्टुडंट्स की गूंज' कार्यक्रमात त्याच्या कामगिरीनंतर त्याला सतत धमक्या मिळत असल्याचा आरोप केल्यानंतर त्याने नोएडा, लखनऊ आणि कानपूरमधील आगामी शो रद्द केले.

The Media Times.Live News Desk
दानम नागेंद्र यांनी अपात्रतेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, 23 सप्टेंबर रोजी सुनावणी
भारतSep 21, 2026

दानम नागेंद्र यांनी अपात्रतेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, 23 सप्टेंबर रोजी सुनावणी

खैरताबादच्या माजी आमदाराने तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या पक्षांतरविरोधी कायद्याअंतर्गत अपात्रतेच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे.

The Media Times.Live News Desk
भटक्या जनावरांच्या निवाऱ्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात NHAI याचिका, विशेष खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी करणार
भारतSep 21, 2026

भटक्या जनावरांच्या निवाऱ्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात NHAI याचिका, विशेष खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी करणार

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने देशभरात भटक्या गुरांसाठी आश्रयस्थान स्थापन करण्याच्या निर्देशांना आव्हान दिले आहे, आर्थिक आणि प्रशासकीय भार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा प्रशासनाने जबाबदारी हाताळली पाहिजे असा युक्तिवाद केला आहे.

The Media Times.Live News Desk
Podcast

The Media Times Daily — a 10-minute audio brief.

Hosted by our senior editors, every weekday morning.

Listen now
Video

Explainers, ground reports and long-form documentaries.

Original programming produced by The Media Times.Live studios.

Watch on YouTube