रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के गुंजा देवानजारा गांव में बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड में कोर्ट ने एक महिला समेत सभी 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त अरविंद कुमार-2 की अदालत ने सजा की मात्रा पर बहस सुनने के बाद गुरुवार को सजा की घोषणा की.
अदालत ने सभी दोषियों पर ₹50,000-50,000 का जुर्माना भी लगाया. निर्धारित जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट के फैसले के साथ ही लंबे समय से चल रहे मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक अहम पड़ाव खत्म हो गया है.
यह मामला ओरमांझी के गुंजा देवानजारा गांव में तीन लोगों की हत्या से जुड़ा है. घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मामला अदालत में पेश करने से पहले आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाए. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपियों के खिलाफ पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों को लेकर दलीलें दी गईं.
सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को दोषी पाया था. इसके बाद सजा की मात्रा पर सुनवाई हुई। गुरुवार को कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास के साथ आर्थिक दंड की सजा सुनाई.
फैसले के बाद पीड़ित परिवारों को मामले में न्याय मिलने की उम्मीद फिर से जगी है, जो लंबे समय से जारी है. हालाँकि, दोषियों के पास अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने का कानूनी विकल्प बरकरार है। यह फैसला रांची जिले में काफी चर्चित रहे तिहरे हत्याकांड की न्यायिक कार्यवाही में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


