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BIHAR POLTICS बिहार के भाजपा विधायक गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के दोषी, कोर्ट ने दिया हिरासत में लेने का आदेश

द मीडिया टाइम्स डेस्क, 6 जून   BJP MLA RAJU SINGH : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज विधायक राजू सिंह को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट…

Jun 6, 2026
2 min read
BIHAR POLTICS बिहार के भाजपा विधायक गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के दोषी, कोर्ट ने दिया हिरासत में लेने का आदेश 

Photo: The Media Times / Representative Image

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The Media Times
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द मीडिया टाइम्स डेस्क, 6 जून

 

BJP MLA RAJU SINGH : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज विधायक राजू सिंह को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट में उन्हें दोषी करार दिया। इसके बाद उन्हें हिरासत में लेने का आदेश जारी कर दिया है। उन्हें शस्त्र अधिनियम की धारा 304 भाग 2 और 30 के तहत दोषी पाया गया है।

दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक राजू सिंह की पत्नी रेनू सिंह, राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, मामला 31 दिसंबर 2018 का ही है। एक न्यू ईयर पार्टी में जश्न के दौरान फायरिंग की गई थी, जिसके बाद गोली डॉ. अर्चना गुप्ता को लगी और उनकी मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर मामला फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

विधायक राजू सिंह बिहार सरकार में 26 फरवरी 2025 में मंत्री बने थे। उनके पिता कई बार आनंदपुर खरौनी पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। राजू सिंह सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि जेडीयू, लोजपा और वीआईपी पार्टी में भी रह चुके हैं और विधायक बने हैं। इतना ही नहीं, राजू सिंह की पत्नी रेणु सिंह हैं, पूर्वी चंपारण से एमएलसी रह चुकीं हैं।

राजू सिंह ने निर्दलीय ही चुनाव लड़कर अपनी पत्नी रेणु सिंह को एमएलसी बनाया था। साल 2015 में वह जेडीयू में शामिल हुए थे, लेकिन इस दौरान विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर साल 2020 में उन्होंने पार्टी बदली और वीआईपी में शामिल हो गए। इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते भी, लेकिन उन्होंने फिर पार्टी बदली और 2022 में बीजेपी में शामिल हो गए।

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